Tuesday 21st of April 2026

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विद्युत संयंत्र दुर्घटना के मृतकों के परिवारों को दिया जा रहा मुआवजा। - छत्तीसगढ़ के प्रभावित परिवारों तक पहुँच रहे कंपन

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राजस्व कार्यों में गंभीर लापरवाही और भू-अभिलेखों में हेराफेरी पर पटवारी निलंबित।

: थाना क्षेत्र में सूदखोर के विरूद्ध सरकण्डा पुलिस का प्रहार।

बिलासपुर( न्यूज उड़ान) विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भागवत प्रसाद सूर्यवंशी निवासी पंधी थाना सीपत का दिनांक 10.07.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसे पैसों की आवष्यकता पड़ने पर वह आसपास पता किया तब परसाही के महेष कुमार डहरिया से सम्पर्क कर रकम मांगा जो रकम के बदले में मोटर सायकल को गिरवी रखने एवं 5% ब्याज देने की बात बोला जिससे पैसों की आवश्कता होने पर वह अपनी मोटर सायकल होण्डा लियो क्र. CG 10 AY 8098 को गिरवी रखकर पैसे ले लिया ।   एक माह पूरा नहीं होने पर भी महेष डहरिया इसे ब्याज का रकम एवं गाड़ी की मूल पेपर मांगने लगा यदि नही दोगे तो तुम्हारा गाड़ी डूब जायेगा कहकर मारने पीटने की धमकी देने लगा।   जिससे डर से वह ब्याज का 400 रू. एवं अपने गाड़ी का पेपर उसके पास छोड़ दिया, तब पता चला कि इसी प्रकार से आसपास के लोगों का भी गाड़ी को गिरवी रखकर अपने पास रखा है, और ब्याज के पैसों के लिए लोगों को आये दिन प्रताड़ित कर डरा धमका कर पैसा वसूली करता है।   प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की विवेचना कर घटना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी के विरूद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने निर्देषित किये जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक बिलासपुर शहर राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर तत्काल आरोपी महेश कुमार डहरिया का पता तलाश कर सकुनत से पकड़ा गया ।   जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर ब्याज के रकम देने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना एवं आसपास के लोगों के वाहन को ब्याज का रकम देकर गिरवी रखना स्वीकार करते हुये अपने बाड़ी में रखे प्रार्थी के मोटर सायकल सहित 19 नग मोटर सायकल बरामद कराया जिसे विधिवत् जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।   उपरोक्त कार्यवाही में निरी. निलेश पाण्डेय, सउनि शैलेन्द्र सिंह, प्र.आर बलवीर सिंह, प्रमोद सिंह, संजीव जांगड़े, विवेक राय, सत्य कुमार पाटले, विकास यादव एवं अन्य का सराहनीय योगदान रहा।   अपराध क्रमांक- 947/2025 धारा - 308(5), बीएनएस एवं 3, 4 कर्जा एक्ट नाम आरोपी - 01. महेश कुमार डहरिया पिता रामदुलारी डहरिया उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम परसाही थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

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