बिलासपुर : यातायात पुलिस बिलासपुर की ऑटो पार्ट्स संचालकों को अवैध सामग्री नहीं बचने हेतु दी गई सख्त हिदायत।
Vivek Sahu
Thu, Jan 15, 2026

यातायात पुलिस बिलासपुर की ऑटो पार्ट्स संचालकों को अवैध सामग्री नहीं बचने हेतु दी गई सख्त हिदायत।
नगर के समस्त ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं का इस हेतु लिया गया बड़ी बैठक।
ऑटो पार्ट्स दुकान के समक्ष अतिक्रमण कर लगाए गए बैनर, पोस्टर, फ्लेक्सी एवं अन्य विज्ञापन होर्डिंग्स को शीघ्र हटाए जाने हेतु दी गई हिदायत।
समय बद्ध रूप से क्रमशः "यातायात उल्लंघन मुक्त शहर" हेतु किये जा रहे प्रयास में सहयोग करने की गई अपील।
अवैध मोडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न के जगह उच्च गुणवत्ता की हेलमेट बचने दी गई हिदायत।
बिलासपुर( न्यूज उड़ान ) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम गोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात बिलासपुर के द्वारा लगातार यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त, कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है साथ ही वर्तमान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के आयोजन के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा ट्रेफिक के विभिन्न चुनौतियों एवं बहु आयामी लक्ष्यों को योजना बद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।
इसी क्रम में आज दिनांक 14.01. 2026 को यातायात पुलिस मुख्यालय बिलासपुर में शहर के समस्त ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं का बैठक आयोजित की गई जिसमें उन्हें मोडिफाइड साइलेंसर की विक्रय पर पूर्ण रूप से बंद करने हेतु हिदायत एवं निर्देश दिया गया।
साथ ही प्रेसर हॉर्न के विक्रय एवं संग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जानकारी दी गई।
इस दौरान उन्हें ISI मार्क के उच्च क्वालिटी के हेलमेट विक्रय करने हेतु निर्देशित की गई ताकि यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चालन करने वाले चालकों की लापरवाही के दौरान सड़क हादसे एवं दुर्घटना के द्वारा परिणाम स्वरूप आहटों को किसी प्रकार के जीवन हानि की स्थिति से ना गुजरना पड़े।
इस दौरान समस्त ऑटो पार्ट्स के संचालकों को किराया दिया गया कि अपने व्यवसाय का संचालन करते हुए यह ध्यान रखें की सार्वजनिक आवा गमन के मार्ग किसी भी स्थिति में बाधित न हो।
साथ ही सार्वजनिक के मार्ग को अवरुद्ध कर अपने विक्रय सामग्रियों को मुख्य मार्ग में रखकर व्यवसाय करने, विक्रय हेतु विभिन्न सामग्रियों रोड पर खड़ी करने तथा ग्राहकों की गाड़ियों को व्यवस्थित नहीं करने की स्थिति में विधिवत सख्ती एवं कठोर कार्रवाई किए जाने हेतु हिदायत दी गई है।
यह भी देखा गया है की दुकान संचालकों एवं गैरेज के संचालकों के द्वारा बड़ी-बड़ी बैनर, पोस्टर, फ्लेक्सी, डिस्प्ले एवं अन्य विज्ञापन बोर्ड के माध्यम से मुख्य मार्ग को बाधित कर आवागमन को अवरुद्ध करते हैं अतः ऐसी दुकान संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के संबंध में भी समस्त संचालकों को अवगत कराई गई है साथ ही यह भी बताया गया है कि शहर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के विभिन्न बहुआयामी उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु शहर को सेक्टर के आधार पर प्राथमिकता पूर्वक "यातायात उल्लंघन मुक्त शहर" बनाए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.।
इस हेतु सभी आम नागरिको को पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग कर शहर को बेहतर यातायात प्रबंधन युक्त शहर के रूप में विकसित करने में सहयोग प्रदान करने अपील की गई।
समस्त ऑटो पार्ट्स के संचालकों को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने यातायात नियमों की नियम तालिका दुकान के समक्ष रखकर आवागमन बाधित नहीं करने हेतु आम ग्राहकों के लिए संदेश पटल लगाए जाने हेतु भी निर्देशित की गई।
वहीं दुकान के सामने स्थित फुटपाथ को किसी भी स्थिति में अतिक्रमण न करने का हिदायत दिया गया ताकि पैदल मार्गी राहगीरों को शहरों में पैदल चलने का मार्ग सुलभ हो सके और मुख्य मार्ग वाहनों के लिए सुरक्षित रह सके।
इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे टैंगो इंदल पाटले, टैंगो साहू, एवं यातायात विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।
Tags :
विज्ञापन
विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन