Friday 17th of July 2026

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हाथी प्रभावितों को समय पर मुआवजा राशि देने के निर्देश, आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में भी विलंब न हो: कलेक्टर।

फर्जी लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह पर कोरबा पुलिस का बड़ा प्रहार, महिला कर्मचारी गिरफ्तार।

कोरबा खनिज विभाग का खनिजों के अवैध परिवहन, भण्डारण व उत्खनन के खिलाफ सख्त रुख। 4 ट्रेक्टर जप्त तथा 8 रेत भण्डारणों को न

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में बड़ी जिम्मेदारी: सैय्यद मकबूल अली बने दुर्ग संभाग के सह-प्रभारी।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 18 जुलाई तक विशेष एचपीवी टीकाकरण अभियान।

: आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कर रहा था लगातार शारीरिक शोषण

बिलासपुर।  मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2023 को प्रार्थीया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लड़की दिनांक 23.10.2023 को रात में घर से बिना बताए कही चली गई किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है प्रार्थीया के रिपोर्ट पर अपराध 356/23 धारा 363 भादवि कायम विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री संतोष सिंह व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, ग्रामीण श्रीमति अर्चना झा एवं श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्यालय बिलासपुर श्री उदयन बेहार के मार्गदर्शन पर उक्त बालिका का पता तलाश किया गया विवेचना के दौरान मुखबीर की सूचना के आधार पर अपह्रत बालिका को आरोपी व्यास नारायण पाटले के कब्जे से सिलतरा रायपुर से बरामद कर अपह्ता/ पीडिता का महिला विवेचक से कथन कराया गया पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 4,6 पॉस्को एक्ट जोड़ा गया आरोपी व्यास नारायण पटेल को दिनांक 6.11.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजा गया।   उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, उनि पिल्लु राम मण्डावी आरक्षक रघुनाथ रेड्डी महिला आरक्षक नीता यादव का विशेष योगदान रहा   नाम आरोपीगण- 1. व्यास नारायण पिता मया राम पाटले उम्र 26 साल साकिन केवतरा थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर

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