Friday 5th of June 2026

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कोरबा पुलिस की अपराधियों एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी।

बिलासपुर: बी.एड. और डी.एल.एड. में दाखिले शुरू, 12 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन।

: मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बन्द रहेंगी मदिरा दुकानें

Vivek Sahu

Mon, Nov 6, 2023
सक्ती,  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने विधानसभा चुनाव 2023 के तहत आगामी 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवंबर को सायं पांच बजे से 17 नवंबर तक सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए है। मतगणना तिथि 03 दिसम्बर 2023 (रविवार) को जिले के देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान सक्ती को संपूर्ण दिवस के लिये बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया हैं। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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