Tuesday 21st of April 2026

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जनदर्शन में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने सुनी आमजन की समस्याएं।

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राजस्व कार्यों में गंभीर लापरवाही और भू-अभिलेखों में हेराफेरी पर पटवारी निलंबित।

: केंद्रीय कानून मंत्री से एससी एसटी ओबीसी प्रतिनिधित्व करने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की मांग ।

Vivek Sahu

Mon, Jul 28, 2025
जम्मू / न्यूज उड़ान / एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक संगठनों के महासंघ ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों सहित महिलाओं के प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन के समुदायों को हमेशा नजरअंदाज किया गया है।   संगठन के राज्य प्रधान आर.के. कलसोत्रा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय 1928 में अस्तित्व में आया और तब से अनुसूचित जाति और सिख समुदाय का कोई भी सदस्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बना है। हम जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में अनुसूचित जातियों और सिख समुदायों के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग करते हैं।     https://youtu.be/WTYLRPr5Vg0?si=TaUZcoxSJOkX8GGU   अक्टूबर 2024 में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना भी शामिल है। महासंघ ने माननीय केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी से मुलाकात की, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई, और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधीश बनने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश करने के लिए कहा।   भारतीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई और जम्मू और कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली सहित कई माननीय न्यायाधीशों का जम्मू और कश्मीर में आगमन हो रहा है।   इस अवसर पर, हम मीडिया के माध्यम से एक बार फिर से माननीय केंद्रीय कानून मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और जम्मू और कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी मांग रखते हैं कि अनुसूचित जाति और सिख समुदाय के साथ-साथ एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं को जम्मू और कश्मीर में जल्द से जल्द न्यायाधीश बनाया जाए।   वर्तमान में, जम्मू और कश्मीर में आरक्षण पदोन्नति नीति को लेकर चिंताएं हैं और अक्टूबर 2015 से जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा इसे रोक दिया गया है और तब से मामले उच्चतम न्यायालय, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय और सीएटी में भी लंबित हैं।   आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम भारत के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले में देखें और जल्द से जल्द निर्णय लें।   जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में एससी-एसटी अत्याचार के कई मामले लंबित हैं। हम भारत के मुख्य न्यायाधीश और जम्मू और कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे इन मामलों की बारीकी से निगरानी करें ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। रिपोर्ट....अनिल भारद्वाज

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