देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न अहातों के निष्पादन हेतु शेष अहातों के लिये अनुज्ञप्तियों
सर्वसाधारण की जानकारी एवं अहाता अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक व्यक्तियों की विशेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न निष्पादन हेतु शेष रहे अहातों के अनुज्ञप्तियों हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व में द्वितीय विज्ञप्ति क्रमांक/आब ठेका/2024/3237. नवा रायपुर दिनांक 16.05.2024 जारी की गई थी। जिस पर वर्ष 2024-25 की शेष अवधि अर्थात् दिनांक 01 जून, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उत्तके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत ऑन लाईन निविदा पद्धति के माध्यम से निष्पादन किया गया। निष्पादन हेतु शेष रहे अहातों कीvigyapti_31052024
अनुज्ञप्तियों का आबंटन वर्ष 2024-25 की शेष अवधि अर्थात् 16.06.2024 से 31.05.2025 तक की समयावधि के लिये दिनांक 03.06.2024 की प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 09.06.2024 सायं 05:30 बजे तक इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र पर ऑन-लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। इस अवधि में निविदा ऑन लाईन के माध्यम से 24 घंटे X 7 दिवस दिए जा सकेंगे। ऑनलाईन पद्धति से प्राप्त निविदा/निविदाओं में से अनुज्ञप्तिधारियों का चयन जिलों के जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 12.06.2024 को समय प्रातः 11:00 बजे से किया जावेगा।
2/ निविदा, विभाग के वेबसाईट https://excise.cg.nic.in के Recent Posts में तथा राज्य शासन के वेबसाईट https://cgstate.gov.in के सूचना निर्देशिका एवं लिंक https://cgstate.gov.in/tenders में उपलब्ध रहेगा।
3/ आबंटन हेतु शेष रहे देशी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञाप्त परिसर से संलग्न अहातों का सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट- “एक” पर संलग्न है।
4/ निविदा की शेष समस्त शर्ते एवं निर्बन्धन, इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ठेका/2024/1574-1575, नवा रायपुर दिनांक 15.03.2024 एवं पत्र क्रमांक/आब./ठेका/2024/2250-2250 (A), नवा रायपुर दिनाक 02.04.2024 के अनुसार यथावत् रहेगी।
आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़