कार्यालय आबकारी आयुक्त रायपुर द्वारा जारी निर्देश
रायपुर( न्यूज उड़ान) छत्तीसगढ़ वर्ष 2024-25 के लिये देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न अहाता हेतु अनुज्ञप्तियों को ऑनलाईन पद्धति से निविदा के माध्यम से व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दुओं पर शासन निर्देश।
कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जारी निर्देश क्रमांक/आब. / ठेका/2024/1576 नवा रायपुर दिनांक 15.03.2024, विज्ञप्ति क्रमांक/आब. / ठेका/2024/1574 नवा रायपुर दिनांक 15.03.2024, संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ ठेका/2024/2698 नया रायपुर दिनांक 25.04.2024 -00-
उपरोक्त विषयांकित संदर्भित निर्देशो एवं विज्ञप्तियों के द्वारा प्रदेश में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के परिसर से संलग्न अहातों के आंबटन हेतु दिनांक 10.05.2024 को जिला मुख्यालयों पर अनुज्ञप्तिधारियों की चयन हेतु प्रक्रिया संचालित की गई।
जिसमें जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार कुछ अहातों हेतु कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं होने से शेष अहातों हेतु प्रथम अनुज्ञप्तिधारियों का चयन किया गया।
जिसमें से कुछ जिलों में प्रथम उच्चतम बोलीदार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अहातों हेतु वांछित धनराशि जमा नहीं की गई है।
शेष बची अहातों हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर जिलों द्वारा लायसेंस जारी किये गये है।
2/ उपरोक्त परिस्थितियों में प्रदेश के कई जिलों द्वारा प्रथम उच्चतम बोलीदार द्वारा वांछित धनराशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में द्वित्तीय एवं तृत्तीय उच्चतम निविदादाता से उनके द्वारा निविदा में अंकित की गई बोली पर चर्चा कर अहातों आबंटन अथवा द्वितीय उच्चतम निविदादाता से प्रथम चयनित निविदादाता की प्रस्तुत राशि पर निवर्तन के संबंध में आबकारी आयुक्त कार्यालय सेमार्गदर्शन चाहा गया। 3/ इस संबंध में आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देश क्रमांक/आब./ ठेका/2024/1576 नवा रायपुर दिनांक 15.03.2024 एवं विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ ठेका/2024/1574 नवा रायपुर दिनांक 15.03.2024 की कंडिका क्रमशः निर्देश की कंडिका-9 (9.4) एवं विज्ञप्ति की कंडिका-7 (7.4) का अवलोकन किया जाना उचित होगा।
जो मूलतःनिम्नानुसार है:- यदि उच्चतम निविदादाता द्वारा चयन की सूचना के दो कार्य दिवस के भीतर संबंधित अहाता हेतु निर्धारित समस्त वाछिंत धनराशियों अग्रिम रूप में जमा नहीं की जाती है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के दूसरे क्रम के उच्चतम निविदादाता को संबंधित देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न अहातों का आवंटन किया जा सकता है।
4/ विज्ञप्ति की कंडिका-7 (7.4) एवं निर्देश की कंडिका-9 (9.4) के अवलोकन से यह स्पष्ट है। कि यदि किसी कारणवश यदि प्रथम निविदादाता का चयन निरस्त हो जाता है तो, चयन सूची के दूसरे क्रम के निविदादाता को अवसर दिये जाने की बाध्यता नहीं है।
5/ अतः शासकीय राजस्व हित में प्रदेश के जिलों में देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न अहातों जिसका व्यवस्थापन प्रथम उच्चतम निविदादाता एच-१ द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अहाता लायसेंस हेतु वांछित धनराशि जमा नहीं किये जाने के कारण नहीं किया जा सका एवं जिलों के अहातों जिनके लिये एक भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये है, उन्हें सम्मिलित करते हुये कुल 240 अहातों के लिये पूर्व में जारी विज्ञप्ति एवं निर्देशों के समस्त शर्तों एवं नियमों के अधीन पुनः व्यवस्थापन किये जाने का निर्णय किया गया है।
वर्ष 2024-25 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न आबंटन से शेष अहातों हेतु पुनः विज्ञप्ति शीघ्र जारी की जायेगी।
अतः इस संबंध में तदानुरूप समस्त आवश्यक कार्यवाहियों किया जाना सुनिश्चित करें।
R.16/5/24
आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर दिनांक- 10/05/24
पृष्ठा. क्रमांक/आब./ठेका/2024/3214
प्रतिलिपि :-
1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्यों, लिमि, आबकारी भवन, छोकरानाला लाभाण्डी, रायपुर।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. आबकारी भवन, लाभाण्डी, रायपुर,
4. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर,
5. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर / बस्तर / सरगुजा,
6 उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर,
7. समस्त सहायक आयुक्त आबकारी, (छ.ग.)