जिला कलेक्टर के द्वारा जिले में अवैध रूप से उत्खनन परिवहन करते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश
सक्ती, जिले में अवैध खनन उत्खनन व परिवहन पर कड़े मापदंडों के तहत कार्यवाही की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार अब कोई खनिज परिवहन करने वाला वाहन निरंतर उक्त कार्रवाई में संलग्न रहता है और दूसरी बार भी पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध खान और खनिज (विकास और विनीयमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) के तहत प्रकरण सिविल न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे। इसके तहत 5 वर्ष तक का कारावास या पांच लाख तक का जुर्माना किया जा सकेगा।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई किए जाने हेतू निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के परिपालन में सक्ती जिला अंतर्गत सात वाहन अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाए जाने पर जप्त किया जाकर चार वाहन थाना डभरा, दो वाहन थाना हसौद एवं एक वाहन थाना मालखरौदा के सुपुर्द किया गया है।
खनि अधिकारी सक्ती ने जिले के खनिज से संबंधित व्यवसाय एवं ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि अवैध उत्खनन या अवैध खनिज परिवहन ना करें और न करने दें। इस संदर्भ में कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, पुलिस एवं परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग को भी अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध निरंतर जांच करने और कार्यवाही करने के सक्त निर्देश दिए गए हैं।