पचपेड़ी थाना में नए आपराधिक कानून 2023 के क्रियान्वयन उत्सव को लेकर बड़े उत्साह से मनाया गया
बिलासपुर( न्यूज उड़ान) पचपेड़ी आज 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। इसमें कई धाराओं के क्रम परिवर्तित हो जाएंगे। साथ ही कुछ धाराओं के नियम भी बदलेंगे।
अब IPC (इंडियन पीनल कोड) का नाम बदल कर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है।
नियमों के बदलाव के संबंध में बिलासपुर के सभी थानों में उत्सव मनाया जाएगा। अब फोन या ई-मेल के जरिए थाने में केस दर्ज कराए जा सकेंगे।नए कानून यानी भारतीय न्याय सहित में 511 धाराओं की जगह अब 358 धाराएं रह गई हैं।
इसी तरह CRPC (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। CRPC में 484 धाराएं थीं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धारा की गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अधिक बदलाव नहीं हुआ है, इसमें 170 सेक्शन हैं।
बदलाव का उद्देश्य दंड की जगह न्याय दिलाना है।महिला संबंधी अपराधों में भी बदलाव हुआ है,कई धाराओं के क्रम को परिवर्तित किया गया है जबकि कुछ धाराओं के नियमों में बदलाव हुआ है।
तीनों कानून में बदलाव के बीच महिला संबंधी अपराधों को ऊपर कर दिया गया है। नए कानून की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण हो चुका है, जिसमें सभी नियम बताए गए हैं।
नए कानून के क्रिन्वायन होने पर पुरा प्रदेश में उत्सव मनाया जा रहा है इसी तारतम्य में पचपेड़ी थाना में भी आज देश में नए आपराधिक कानून 2023 के क्रियान्वयन उत्सव बड़े उत्साह से मनाया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से तहसीलदार माया अंचल लहरे,उप पुलिस अधीक्षक (सी. डी.) लहरे, थाना प्रभारी ओमप्रकाश कुर्रे,थाना के समस्त स्टाफ व जिला पंचायत किरण यादव, व्यपारी संघ के अध्यक्ष सुरेश खटकर सरपंच धनराज नायक, मंगलचंद पाटले,रामनरायन भारद्वाज , राजेश गुप्ता ,उपाध्यक्ष रमेश सूर्यकांत राजेश गुप्ता विजय नामदेव जोन्धरा पुर्व् सरपंच चंद्रप्रकाश कुर्रे कांति भारद्वाज बाबा मधुकर प्रदिप् मधुकर, सुमित मधुकर,रवि मधुकर, बुंद राम जागड़े , गीता लहरे, थाना क्षेत्र के आस् पास के ग्रामीण, भी उपस्थित रहे।
रिपोर्टर –
महेंद सिंह राय