उल्टा चोर कोतवाल को डांटे: निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों की गुंडागर्दी, भाजपा प्रत्याशी और पीड़िता पर ही दर्ज हुई FIR
कोरब( न्यूज उड़ान )वार्ड क्रमांक 26, पंडित रविशंकर शुक्ल नगर) – नगर निगम चुनाव में वार्ड 26 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी अब्दुल रहमान और उनके समर्थकों की दबंगई खुलकर सामने आई।
टिकट न मिलने के कारण पार्टी से बागी हुए अब्दुल रहमान के समर्थकों ने मतदान के दिन जमकर उत्पात मचाया और कृष्णा नगर की निवासी, एक निजी विद्यालय की संचालिका एवं गृहणी श्रीमती पुर्णिमा भट्टाचार्य के साथ धक्का-मुक्की की, जिससे वे बेसुध हो गईं।
चौंकाने वाली बात यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी के दबाव में आकर स्थानीय पुलिस ने न केवल भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा के खिलाफ, बल्कि पीड़ित महिला के विरुद्ध भी बिना सत्यता की जांच किए झूठी FIR दर्ज कर दी।
इस घटना से भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है।
पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रहमान को भाजपा के ही कुछ बड़े स्थानीय नेताओं का खुला संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते वे इस तरह की हरकतें करने में सक्षम हो रहे हैं।
यदि समय रहते इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आगामी चुनावों में भाजपा को इसका गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है।
वार्ड 26 में मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रहमान पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप, FIR दर्ज।
पंडित रविशंकर शुक्ल नगर (वार्ड क्रमांक 26) – नगरीय निकाय चुनाव के दौरान निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी अब्दुल रहमान पर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा पार्षद प्रत्याशी अजय विश्वकर्मा और अन्य कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद मामला तूल पकड़ लिया और मानिकपुर थाने में FIR दर्ज करवाई गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब्दुल रहमान मतदान केंद्र के अंदर जाकर मतदाताओं को टॉर्च छाप पर वोट देने के लिए दबाव बना रहे थे।
इसका विरोध करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थकों की कहासुनी हुई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई।
आरोप है कि अब्दुल रहमान और उनके भाई सुल्तान रहमान ने बाहरी लोगों को बुलाकर मतदाताओं को डराने की कोशिश की।
इस घटना में अब्दुल रहमान, सुल्तान रहमान, उज्जवल विश्वास, अंचल अग्रवाल उर्फ जीनी, मार्कण्डेय मिश्रा, शुभम कैथवास समेत अन्य लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 191(2), 296, 351(2), 115(2), 79 और 174 के तहत कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।