अवैध महुआ शराब पर आबकारी वृत्त बांकीमोंगरा की कार्रवाई
आबकारी वृत्त - बांकीमोंगरा कुल कायम प्रकरण - 01 कुल जप्त मात्रा - 8 लीटर महुआ शराब। धारा - *34(1)(क) , 34(2) , 59(क) गिरफ्तार आरोपी - 1
कोरबा (न्यूज उड़ान) कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देश पर और सहायक आयुक्त आबकारी श्री सौरभ बक्शी के मार्गदर्शन में आज दिनांक 02/04/2024 को आशीष उप्पल आबकारी उपनिरीक्षक आबकारी वृत्त बांकीमोंगरा नें मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम मैगजीन रोड, बांसबाड़ी के पास थाना बांकीमोंगरा निवासी सूरज गढ़ेवाल s/o अंजोर सिंह जाति रोहिदास उम्र 20 वर्ष से पहले छद्म खरीददार के माध्यम से महुआ शराब की खरीदी कराई गई सूरज गढ़ेवाल के द्वारा अवैध महुआ शराब की बिक्री की पुष्टि होने पर सूरज गढ़ेवाल की स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में छापामार कार्रवाई में विधिवत् तलाशी ली गई ।
जिसमें आरोपी के हाथ में रखा एक सफेद कपड़े के थैले में रखी 4 नग हरी प्लास्टिक बोतलों में भरा 8 लीटर महुआ शराब धारण कर पकड़े जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क 34(2) 59क का दंडनीय और अजमानतीय अपराध होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया।