नगरीय निकाय एवं निवेश क्षेत्र में अवैध भवनों का होगा नियमितीकरण
अवैध भवनों को नियमित करने हेतु नगर पालिका या नगर पंचायत में कर सकेंगे आवेदन
निवेश क्षेत्र के आवेदकों को नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में करना होगा आवेदन
कोरबा| नगरीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र अंतर्गत 14 जुलाई 2022 से पूर्व निर्मित अवैध भवनों का नियमितिकरण होगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 संशोधित अधिनियम, 2022 14 जुलाई 2022 को अधिसूचना घोषित किया जा चुका है। इस अधिनियम के तहत नगर तथा निवेश क्षेत्र में 14 जुलाई 2022 से पूर्व निर्मित हुए या अस्तित्व में आये अवैध निर्माण या भवन अनुज्ञा जो बिना अनुमति के अथवा अनुज्ञा से विचलन कर निर्माण किये गये हैं, उन भवनों का नियमितिकरण करने का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में अवैध भवनों को नियमित करने हेतु नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भवनों के लिए आवेदन संबंधित नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत में प्राप्त किया जा सकेगा तथा ऐसे भवन जो नगरीय निकाय क्षेत्र के बाहर है किंतु नगर तथा ग्राम निवेश के भीतर हैं उनके लिये आवेदन नगर तथा ग्राम निवेश के क्षेत्रीय कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा से प्राप्त कर वहॉ जमा किया जा सकता है।
उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ बी-1, पी-2, खसरा बटांकन, रजिस्ट्री या पट्टा की छायाप्रति, भवन निर्माण अधिसूचित तिथि के पूर्व निर्मित होने का प्रमाण पत्र, बिजली बिल या संपत्ति कर की प्रति, भवन का भू-उपयोग प्रमाण पत्र, पहुंच मार्ग की चौड़ाई, पार्किंग की गणना रिपोर्ट, निर्मित भवन के चारों ओर का फोटोग्राफ, भवन का स्थल मानचित्र एवं शपथ पत्र संलग्न करना होगा। आवासीय भवन नियमितिकरण को लेकर जो नियम बनाये गये है, उसके तहत् 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्मित अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण निःशुल्क होगा। 120 से 240 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर 125 रूपये प्रति वर्ग मीटर, 240 से 360 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर 200 रूपये प्रति वर्ग मीटर एवं 360 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्मित भवनों पर 300 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है। गैर आवासीय भवनों के लिये शासन से अलग-अलग स्लैब पर पर जुर्माना राशि भवन अनुज्ञा शुल्क का 16 से 51 गुणा तक निर्धारित की गई है।