IMG-20241031-WA0011
IMG-20241031-WA0002
IMG-20241031-WA0003
IMG-20241031-WA0004
IMG-20241031-WA0005
IMG-20241031-WA0006
IMG-20241031-WA0007
IMG-20241031-WA0008
IMG-20241031-WA0009
IMG-20241031-WA0010
IMG-20241101-WA0027
IMG-20241101-WA0026
IMG-20241101-WA0025
IMG-20241101-WA0023
IMG-20241101-WA0024
IMG-20241101-WA0022
IMG-20241101-WA0021
IMG-20241101-WA0019
IMG-20241101-WA0020
IMG-20241101-WA0017
IMG-20241101-WA0016
IMG-20241101-WA0018
IMG-20241101-WA0012
IMG-20241101-WA0015
IMG-20241101-WA0013
IMG-20241101-WA0014
IMG-20241101-WA0011
IMG-20241101-WA0010
IMG-20241101-WA0008
IMG-20241101-WA0009
IMG-20241101-WA0007
IMG-20241101-WA0006
IMG-20241101-WA0005
IMG-20241101-WA0004
IMG-20241101-WA0003
IMG-20241101-WA0002
IMG-20241101-WA0001
IMG-20241101-WA0000
previous arrow
next arrow
IMG-20241101-WA0000
IMG-20241101-WA0001
IMG-20241101-WA0002
IMG-20241101-WA0003
IMG-20241101-WA0004
IMG-20241101-WA0005
IMG-20241101-WA0010
IMG-20241101-WA0012
IMG-20241101-WA0006
IMG-20241101-WA0011
IMG-20241101-WA0007
IMG-20241101-WA0014
IMG-20241101-WA0009
IMG-20241101-WA0013
IMG-20241101-WA0008
IMG-20241101-WA0015
IMG-20241101-WA0020
IMG-20241101-WA0023
IMG-20241031-WA0004
IMG-20241031-WA0009
IMG-20241031-WA0005
IMG-20241031-WA0010
IMG-20241101-WA0024
IMG-20241101-WA0017
IMG-20241101-WA0016
IMG-20241101-WA0022
IMG-20241101-WA0027
IMG-20241101-WA0026
IMG-20241101-WA0021
IMG-20241101-WA0018
IMG-20241101-WA0019
IMG-20241101-WA0025
IMG-20241031-WA0008
IMG-20241031-WA0007
IMG-20241031-WA0006
IMG-20241031-WA0003
IMG-20241031-WA0002
IMG-20241031-WA0011
previous arrow
next arrow

Breaking
मान. श्री व्ही. सोमन्ना, केन्द्रीय राज्य मंत्री, रेलवे और जल शक्ति, भारत सरकार, का एनटीपीसी कोरबा दौरा।मर्डर की गुत्थी को कोरबा पुलिस ने सुलझाया।बालको ‘सुरक्षा संकल्प’ के 3 वर्ष पूरे, सुरक्षा संस्कृति को मिली मजबूती।जिला चुनाव अधिकारी राजा पांडे के मार्गदर्शन में संगठन महापर्व कोरबा जिला कार्यशाला हुई संपन्न।नागरिक जन सेवा समिति, कोरबा के अध्यक्ष मो. न्याज नूर आरबी ने वी. सोमन्ना, केंद्रीय राज्य मंत्री, रेलवे एवं जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार को सौंपा 10 मांगों का ज्ञापन, केंद्रीय रेलवे बोर्ड के साथ जल्द ही समिति की बैठक करवाकर समस्या का जल्द निराकरण करवाने का मिला आश्वासन।हसदेव बचाओ: जल-जंगल और जीवन की रक्षा के लिए कोरबा में जनसैलाब!दीपका मंडल में संगठन चुनाव की हलचल तेज।अग्रवाल समाज डोंगरगढ़ के निर्विरोध अध्यक्ष बने लक्ष्मी नारायण अग्रवाल ।डी.डी.एम. पब्लिक स्कूल कोरबा में वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन।उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने 900 से अधिक कार्यकर्ताओ और पदाधिकारियों के साथ देखी द साबरमती रिपोर्ट।

KORBA

नगरीय निकाय एवं निवेश क्षेत्र में अवैध भवनों का होगा नियमितीकरण

अवैध भवनों को नियमित करने हेतु नगर पालिका या नगर पंचायत में कर सकेंगे आवेदन


 

निवेश क्षेत्र के आवेदकों को नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में करना होगा आवेदन

कोरबा| नगरीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र अंतर्गत 14 जुलाई 2022 से पूर्व निर्मित अवैध भवनों का नियमितिकरण होगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 संशोधित अधिनियम, 2022 14 जुलाई 2022 को अधिसूचना घोषित किया जा चुका है। इस अधिनियम के तहत नगर तथा निवेश क्षेत्र में 14 जुलाई 2022 से पूर्व निर्मित हुए या अस्तित्व में आये अवैध निर्माण या भवन अनुज्ञा जो बिना अनुमति के अथवा अनुज्ञा से विचलन कर निर्माण किये गये हैं, उन भवनों का नियमितिकरण करने का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में अवैध भवनों को नियमित करने हेतु नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भवनों के लिए आवेदन संबंधित नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत में प्राप्त किया जा सकेगा तथा ऐसे भवन जो नगरीय निकाय क्षेत्र के बाहर है किंतु नगर तथा ग्राम निवेश के भीतर हैं उनके लिये आवेदन नगर तथा ग्राम निवेश के क्षेत्रीय कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा से प्राप्त कर वहॉ जमा किया जा सकता है।

उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ बी-1, पी-2, खसरा बटांकन, रजिस्ट्री या पट्टा की छायाप्रति, भवन निर्माण अधिसूचित तिथि के पूर्व निर्मित होने का प्रमाण पत्र, बिजली बिल या संपत्ति कर की प्रति, भवन का भू-उपयोग प्रमाण पत्र, पहुंच मार्ग की चौड़ाई, पार्किंग की गणना रिपोर्ट, निर्मित भवन के चारों ओर का फोटोग्राफ, भवन का स्थल मानचित्र एवं शपथ पत्र संलग्न करना होगा। आवासीय भवन नियमितिकरण को लेकर जो नियम बनाये गये है, उसके तहत् 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्मित अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण निःशुल्क होगा। 120 से 240 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर 125 रूपये प्रति वर्ग मीटर, 240 से 360 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर 200 रूपये प्रति वर्ग मीटर एवं 360 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्मित भवनों पर 300 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है। गैर आवासीय भवनों के लिये शासन से अलग-अलग स्लैब पर पर जुर्माना राशि भवन अनुज्ञा शुल्क का 16 से 51 गुणा तक निर्धारित की गई है।


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button